कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा पंजाब अनुसूचित जातियां कल्याण बिल कैबिनेट में लाने के लिए हरी झंडी

chief minister punjab Captain Amrinder Singh
अगले विधान सभा सत्र में एस.सी. के कल्याण के लिए बजट की व्यवस्था करने संबंधी कानून बनने के लिए होगा रास्ता साफ
चंडीगढ़, 29 जुलाईः
     पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उनकी आबादी के अनुपात मुताबिक राज्य के सालाना बजट में व्यवस्था करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज कैबिनेट में नया बिल लाने के लिए हरी झंडी दे दी है जिससे विधान सभा के अगामी सत्र में कानून बनने के लिए रास्ता साफ हो गया है।
     ‘पंजाब राज अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास (वित्तीय साधनों की योजनाबंदी, व्यवस्था और उपयोग) उप-आवंटन बिल -2021’ से सरकार अनुसूचित जातियों उप-योजना और इससे जुड़े मामलों को लागू किये जाने की निगरानी के लिए संस्थागत विधि को अमल में ला सकने के समर्थ हो जायेगी।
जब यह कानून विधान सभा में पास हो गया तो इससे राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों उप -योजना के तहत विभिन्न कल्याण स्कीमों को प्रभावशाली तरीके से अमल में लाकर अनुसूचित जातियों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए मंच मुहैया करवाएगा।
     जि़क्रयोग्य है कि पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, देश में सबसे अधिक, 31.94 प्रतिशत है।
     राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी के सामाजिक -आर्थिक और शिक्षा के विकास के लिए अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल इस भाईचारे के कल्याण को यकीनी बनाने के लिए उनकी सरकार के यत्नों को बड़ा प्रोत्साहन देगा।
     एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जातियां सब-प्लान के गठन के इलावा इसके कार्यान्वयन की निगरानी को यकीनी बनाने के लिए डायरैक्टोरेट, अनुसूचित जातियां सब-प्लान नोडल एजेंसी होगी। राज्य के सालाना बजट अनुमानों को स्वीकृत करने की समर्थ अथारिटी, पंजाब विधान सभा में सौंपने से पहले सम्बन्धी वित्तीय साल के प्रांतीय सालाना बजट के साथ-साथ अनुसूचित जातियां सब -प्लान को भी मंज़ूरी देगा। अनुसूचित जातियां सब-प्लान के अंतर्गत फंड जारी करने के लिए एक ही विधि होगी और इस उद्देश्य के लिए वित्त विभाग नियंत्रण अथारिटी होगा।
     अनुसूचित जातियां उप-योजना की प्रगति का जायज़ा और निगरानी तय प्रक्रिया और निर्धारित कमेटी की तरफ से प्रांतीय, जि़ला और ब्लाक स्तर पर की जायेगी। हरेक विभाग अनुसूचित जातियां सब -प्लान को हरेक स्तर पर लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाऐगा।
     कानून की प्रभावशीलता को राज्य में अनुसूचित जातियां सब-प्लान को बनाने और लागूकरण के बारे समूह पहलूओं और योजनाबद्ध और निपुण प्रक्रियाओं के द्वारा यकीनी बनाया जायेगा। इसके इलावा सब -प्लान लागू कर रहे विभाग इसको राज्य की अनुसूचित जातियों की आबादी के लाभ के लिए सच्ची भावना के साथ अमल में लाने के लिए जि़म्मेदार होंगे। नया कानून अनुसूचित जातियां सब-प्लान को हरेक स्तर पर लागू करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाऐगा। सरकारी अधिकारी की तरफ से कानून के तहत किसी भी नियम की जानबुझ कर की गई लापरवाही के लिए दंड देने और सराहनीय कारगुज़ारी के लिए उत्साह बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है।