पंजाब राज्य सहकारी कृषि सेवा सभाएं कर्मचारी यूनियन की माँग पर सहकारिता मंत्री द्वारा कोविड-19 के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों के लिए लिया गया फैसला
चंडीगढ़, 29 मईः
सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का बीमा कुछ शर्तों के साथ सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के पैटर्न पर करवाने का फैसला किया गया है। इससे पहले समूह सहकारी संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर मुलाजिमों का एक साल के लिए 25 लाख रुपए का बीमा किया गया है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा दी।
स. रंधावा ने बताया कि पंजाब राज्य सहकारी कृषि सेवा सभाएं कर्मचारी यूनियन द्वारा यह माँग की गई जिसको पूरा करते हुए यह फैसला किया गया है कि कोविड-19 के चलते राज्य के गाँवों में सहकारी सभाओं के कर्मचारियों का बीमा भी पंजाब सरकार /सहकारी विभाग के मुलाजिमों की तर्ज पर करवाया जाये जिससे सहकारी सभाओं के कर्मचारीयों को भी परायापन महसूस न हो।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं द्वारा बीमा कंपनी पर लगाई गई बाकी सभी शर्तों के आधार पर यह बीमा किया जा सकता है। अपने कर्मचारियों का बीमा करवाने की इच्छुक प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की मैनेजिंग कमेटियां वित्तीय हालात को देखते हुए प्रस्ताव पास करके आई.आर.डी.आई. द्वारा स्वीकृत किसी भी बीमा कंपनी से रजिस्ट्रार सहकारी सभाओं द्वारा निर्धारित किये गए प्रीमियम के अनुसार या निर्धारित प्रीमियम से कम बीमा करने का फैसला अपने स्तर पर किया जा सकता है। बीमा कंपनी के पास भारत में काम करने के लिए योग्य लाइसेंस होना चाहिए।
स. रंधावा ने आगे बताया कि जिस भी प्राथमिक सहकारी कृषि सभा द्वारा अपने कर्मचारियों का कोविड-19 के लिए बीमा करवाने के लिए प्रस्ताव डाला जाता है, उस सभा द्वारा 25 लाख बीमा प्रति कर्मचारी के हिसाब से 1977 रुपए समेत जी.एस.टी. या इससे कम प्रीमियम कंपनी को अदा किया जायेगा। इससे अधिक प्रीमियम अदा न किया जाये। सभाएं अपने कर्मचारियों का बीमा करवाने सम्बन्धी फैसला करने /प्रस्ताव डालते समय हरेक सभा अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखते हुए प्रीमियम अदा करने से पड़ने वाले वित्तीय बोझ सम्बन्धी भी विचार करेगी। सभाएं कोविड-19 के अंतर्गत कर्मचारियों के करवाए जाने वाले बीमे का सारा खर्च अपने स्रोतों से करेंगी।

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