चंडीगढ़, 21 जनवरी:
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ एक्ट, 2006 की धारा 30 (2) (ए) अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर स. काहन सिंह पन्नू ने पंजाब में ऑनलाइन फूड सप्लाई ऐग्रीगेटरों (ओ.एफ.एस.ए.) के साथ-साथ फूड बिजऩेस ऑपरेटरों (एफ.बी.ओ.) को एफ.बी.ओज़ से सम्बन्धित ओ.एफ.एस.ए द्वारा भोजन के वितरण/सप्लाई /बिक्री पर पाबंदी क्यों न लगाई जाए संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिनके पास अपनी साफ-सफ़ाई सम्बन्धी रेटिंग नहीं है।
कमिश्नर ने बताया कि ऑनलाइन फूड सप्लाई ऐग्रीगेटरों को बिना हाईजिन रेटिंग वाले एफ.बी.ओज़ से भोजन प्राप्त करने की मनाही की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्बन्धी 30 जनवरी, 2020 तक ऐतराज़ कमिश्नर फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय में दिए जा सकते हैं।
स. पन्नू ने कहा कि सूचना प्रौद्यौगिकी आधारित ऑनलाइन फूड सप्लाई ऐग्रीगेटरों जैसे कि मैसर्ज उबर ईट्स, मैसर्ज स्विग्गी, मैसर्ज ज़ोमैटो, मैसर्ज फूड पांडा आदि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ बाँटने /बेचने /सप्लाई करने के लिए फूड बिजऩेस ऑपरेटरों से भोजन ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं और खाद्य पदार्थों के निर्माताओं के बीच सीधा संपर्क नहीं रहा है। ऑनलाइन फूड बिजऩेस ऑपरेटरों द्वारा भोजन की बाँट /बिक्री /सप्लाई की इस विधि ने भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की जि़म्मेदारी को ख़त्म कर दिया है जिस सम्बन्धी उपभोक्ता भोजन लेते समय स्वयं जांच कर सकते थे।
कमिश्नर, फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ओ.एफ.एस.ए. की विधि की शुरुआत के साथ यह यकीनी बनाना महत्वपूर्ण हो गया है कि यह उपभोक्ताओं को सिफऱ् अच्छी गुणवत्ता और सही ढंग से भोजन सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने हिदायतें जारी की हैं जिसके अंतर्गत फूड बिजऩेस संचालकों की साफ-सफ़ाई की रेटिंग की प्रणाली दी गई है। एफएसएसएएआई ने विभिन्न एजेंसियों को एफ.बी.ओज़ की साफ-सफ़ाई की रेटिंग करने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि एफ.डी.ए ने सभी ओ.एफ.एस.ए. को मई 2019 को यह यकीनी बनाने के लिए कहा था कि एफ.बी.ओज़ जहाँ से लोगों को सप्लाई करने के लिए भोजन ले रहे हैं वहाँ से वह अपने बिजऩेस की हाईजिन रेटिंग करवाएं और ओ.एफ.एस.ए. सिफऱ् उन एफ.बी.ओज़ से की भोजन लें जिन्होंने रेटिंग करवा ली है या जिनकी रेटिंग 5 में से 3 प्वाइंटों से कम नहीं है।
उन्होंने बताया कि सितम्बर 2019 में एफबीओज़ की साफ-सफ़ाई की रेटिंग करवाने की तारीख़ 31 अक्तूबर, 2019 तक बढ़ा दी गई थी परन्तु दिसंबर 2019 में ओएसएसए के नुमायंदों ने कहा कि मैसर्ज उबर ईट्स ने 521 एफबीओज़ में से 132 एफबीओ सूचीबद्ध किये जिनकी साफ-सफ़ाई रेटिंग हो गई है। इसी तरह मैसर्ज ज़ोमैटो ने बताया कि उनके साथ रजिस्टर कुल 6108 में से 72 एफबीओ ने ही साफ-सफ़ाई की रेटिंग करवाई है।
उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों द्वारा साफ-सफ़ाई की रेटिंग को यकीनी बनाने की प्रक्रिया दुरुस्त नहीं पाई गई है। क्योंकि यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सार्वजनिक हित में उन एफबीओज़ को वर्जित करने का प्रस्ताव किया गया है जिन्होंने ओ.एफ.एस.ए को भोजन सप्लाई करने के लिए अपनी जगह की साफ-सफ़ाई की रेटिंग नहीं करवाई। पन्नू ने बताया कि ओ.एफ.एस.ए. को उन एफ.बी.ओज़ से भोजन लेने की मनाही की है जिन्होंने साफ-सफ़ाई की रेटिंग नहीं करवाई या जिनकी रेटिंग 5 में से 3 प्वाइंट से कम है।

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