वनस्पती जिसमें घी या अन्य पदार्थों की मिलावट हो, पर भी लगाई जायेगी रोक -काहन सिंह पन्नू
चंडीगढ़, 15 नवंबर:
पंजाब के खाद्य और ड्रग प्रबंधन विभाग द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है जिसके मुताबिक पंजाब में दूध की फैट के बिना अन्य पदार्थों की मिलावट से बनाए घी और साथ ही वनस्पती जिसमें घी या अन्य पदार्थों की मिलावट हो, के उत्पादन / बिक्री / बाँट पर रोक लगाई जायेगी।
इस सम्बन्धी जानकारी साझा करते हुए खाद्य और ड्रग प्रबंधन विभाग के कमिश्नर स. काहन सिंह पन्नू ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ रैगूलेशनज़ 2011 (बिक्री पर पाबंदी और रोक) के नियम 2.1.1 (3) और 2.1.1 (6) के मुताबिक ऐसे पदार्थों की बिक्री के लिए मनाही करने की तजवीज़ की गई है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में विभिन्न ब्रांडों के नाम से घी, दूध की फैट और वनस्पती /हाईड्रोजिनेटिड वनस्पती तेल में अन्य पदार्थ मिलाकर खाद्य पदार्थों के तौर पर बेचे जाने के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज़ एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(ए) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए घी, दूध की फैट और वनस्पती /हाईड्रोजिनेटिड वनस्पती तेल में अन्य पदार्थ मिलाने पर पंजाब में उत्पादन /बिक्री /बाँट पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव है और इसमें किसी भी अन्य पदार्थ को मिलाना नियम 2.1.1 के विरुद्ध है।
स. पन्नू ने कहा कि इस सम्बन्धी मनाही के आदेशों को पास करने से पहले, आम लोगों और इस तरह के उत्पादन /बिक्री /बाँट करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों को 15 दिनों की तय सीमा के अंदर उक्त प्रस्ताव पर ऐतराज़ दर्ज करवाने के लिए नोटिस दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी फूड सेफ्टी अधिकारियों को फूड बिजऩस ऑपरेटरों के साथ यह जानकारी साझी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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