राज्य के विधायकों की शिकायत के बाद पंजाब पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज

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 मामले की जांच विजीलैंस ब्यूरो को सौंपी, पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया

 
चंडीगढ़, 14 सितम्बर :- 

 
राज्य के कुछ विधायकों द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद पंजाब पुलिस द्वारा आज पुलिस थाना स्टेट क्राइम, एस.ए.एस. नगर में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, 1988 की धारा 8 और भारतीय दंडावली (आईपीसी) की धारा 171- बी और 120- बी के अंतर्गत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।
पंजाब पुलिस के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मूलभूत तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है और स्टैंडर्ड गाईडलाईन्ज़ के अनुसार मामले की जांच विजीलैंस ब्यूरो को सौंप दी गई है।

 

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