हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणी उपभोक्ताओं को दिया कर्ज मुक्त होने का सुनहरा अवसर

news makahni
news makhani

चंडीगढ़, 21 जनवरी – हरियाणा सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या छ: किस्तों में पहली जून, 2022 तक कर देंगी।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ पहली जून, 2022 तक उठा सकते हैं। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छ: महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की शतप्रतिशत छूट की पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना छ: महीने तक वैध होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी महिला लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय तथा जिला स्तर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

और पढ़ें :- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से दो आईएएस और दो एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं