कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी तक कर दी गई

Haryana Agriculture and Farmers’ Welfare Department extends last date for online application to provide subsidy on agricultural machinery

कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी तक कर दी गई

चंडीगढ़, 12 फरवरी-हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में समैम योजना के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 तक कर दी गई है। इससे पहले ये आवेदन 31 जनवरी 2021 तक आमन्त्रित किए गए थे, परन्तु कुछ किसान 31 जनवरी तक आवेदन करने से वंचित रह गए थे। ऐसे सभी किसानों को एक अन्तिम मौका देते हुए राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 तक की है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते बताया कि अब प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता अनुसार ‘पहले आओ, पहले पाओ’  के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने वाले किसान को 2.5 लाख रूपए से कम लागत के कृषि यन्त्रों के लिए 2 हजार 500 रूपए व 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रूपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी, जोकि रिफंडेबल होगी। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता किसान कृषि यन्त्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही तीन यन्त्रों हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आवेदनकर्ता की शर्तों के बारे में आगे जानकारी दी कि उसने उसी कृषि यन्त्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो,जिसके लिए वर्तमान में आवेदन किया जा रहा हो । इसके अलावा ट्रैक्टर-चालित कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। यही नहीं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे पटवारी की रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, ट्रैक्टर की आर.सी, आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक इत्यादि अपने जिला के सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके।