हरियाणा सरकार ने बैंकएम्पैनलमेंट नीति में किया संशोधन जमा सीमा में दी ढील

चंडीगढ़, 13 अक्तूबर 2025

हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी लेनदेन का काम करनेवाले बैंकों की एम्पैनलमेंट (पैनल में शामिल करने) संबंधी नीति में महत्वपूर्णबदलाव किए हैं।  मुख्य सचिव श्री अनुरागरस्तोगी,जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है,द्वारा इस सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  संशोधित नीति के अनुसार,वित्त विभाग ने उन बैंकों (छोटे वित्तीय बैंकों को छोड़कर) के लिए 50 करोड़ रुपये की जमा सीमा समाप्त कर दी है, जिन्हेंपहली बार राज्य सरकार के साथ एम्पैनल किया गया है।

अब ऐसे बैंक राज्य सरकार के साथपहले से एम्पैनल अन्य बैंकों के समान माने जाएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंकों केलिए किसी एक विभाग और किसी एक बैंक के साथ अनुमत जमा सीमा को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पिछले परिपत्र में वर्णित अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। वर्तमान में कुल 28बैंक राज्य सरकार के साथ सरकारी लेनदेन हेतु एम्पैनल किए गए हैं।इनमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के तथा छोटे वित्तीयबैंक शामिल हैं।