चंडीगढ़, 7 मार्च – हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के इच्छुक कृषि यंत्र निर्माताओं और डीलरों को अपने सभी कृषि उपकरणों व यंत्रों पर अधिकतम विक्रय मूल्य अर्थात एमआरपी अंकित करने के निर्देश दिए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उपकरणों पर एमआरपी अंकित करने की अनिवार्यता के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त, कृषि यंत्र निर्माता और डीलर अपने विनिर्माण स्थल, डीलरशीप और कम्पनी की वेबसाईट पर कृषि उपकरणों के एमआरपी प्रदर्शित करने के लिए भी बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र निर्माता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन द्वारा वेबसाईट पर प्रदर्शित एमआरपी और डीलरों द्वारा उनकी डीलरशीप पर प्रदर्शित मूल्य में कोई अन्तर न हो।
उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र निर्माताओं को 10 दिनों के भीतर अपनी मशीनों का एमआरपी कृषि निदेशालय को jdaehry@gmail.com पर उपलब्ध करवाने निर्देश भी दिए गए हैं ताकि मशीनों के एमआरपी के विवरण को समय पर विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित कृषि यंत्र निर्माता व डीलर विभागीय योजनाओं में मशीन सप्लाई करने के पात्र नहीं रहेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि कृषि यंत्र निर्माता व डीलर इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अपने संबंधित जिला के सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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