चंडीगढ, 29 अगस्त 2021 हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद प्रणाली को और अधिक सुचारु एवं पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने सभी सार्वजनिक खरीद एजेंसियों को खरीद निविदाओं एवं ठेकों की विस्तृत जानकारी अपनी वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी मण्डलायुक्तों और सभी बोर्डों, निगमों एवं प्राधिकरणों के प्रबन्ध निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों को एक पत्र जारी किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि अब सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों, समितियों एवं मिशनोंं को पांच करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के माल, कार्य एवं सेवाओं के लिए खरीद निविदाओं एवं ठेकों की विस्तïृत जानकारी को अपनी वैबसाइट पर उपलबध करवाना होगा ताकि खरीद प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक खरीद एजेंसियों को खरीद करने वाली एजेंसी, विभाग, जिला या कार्यालय का नाम, कार्य एवं आपूर्ति का दायरा, कार्य को पूरा किए जाने की अवधि, कुल मूल्य, एजेंसी जिसे कार्य आवंटित किया गया है उसका नाम तथा आवंटन एवं कार्य आदेश की तिथि जैसी सभी जानकारी अपनी विभागीय वैबसाइट के साथ-साथ उद्योग विभाग की नोडल वैबसाइट https://dsndharyana.gov.in/ पर भी उपलब्ध करवानी होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि आपूर्ति एवं निपटाना निदेशालय को सॉफ्टवेयर डेटा फॉर्मेट और सभी सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के लिए यूजर्स लॉगइन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे राज्य खरीद वैबसाइट पर तत्काल निविदाओं एवं ठेकों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा सकें। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी सार्वजनिक एजेसियों के मुख्य जांच अधिकारी हर महीने वैबसाइट पर ठेकों एवं निविदाओं की जानकारी अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे और हर मास इस संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को प्रमाण पत्र भी भेजेंगे।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि इससे पूर्व भी सरकार ने इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करते हुए यह निर्णय लिया था कि किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम में कार्यरत ऐसे किसी भी एआईएस अधिकारी, एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारी, एचपीएस (हरियाणा पुलिस सेवा) अधिकारी और एचएफएस (हरियाणा वन सेवा) अधिकारी को पब्लिक डीलिंग वाले फील्ड कार्यालय या पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिनके विरूद्घ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 या हरियाणा सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 2016 के नियम-7 के तहत या उन पर लागू किसी भी अन्य नियम के तहत बड़ी सजा की विभागीय कार्यवाही लंबित है और उनको वेतन वृद्घि/वृद्घियां रोके जाने, पदावन्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा से बर्खास्तगी की सजा हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि उक्त अधिकारियों के विरूद्घ सक्षम प्राधिकरण द्वारा भ्रष्टïाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग चलाने की सिफारिश की जाती है या उनके विरूद्घ सीबीआई या राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जांच का मामला दर्ज किया गया है तो भी उन्हें ऐसे किसी भी फिल्ड कार्यालय या पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो जहां पब्लिक डीलिंग है। इसी प्रकार, यदि इन अधिकारियों के विरूद्घ किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता का अपराधिक मामले में आरोप तय किए गए हैं तो भी उन्हें पब्लिक डीलिंग वाले फील्ड कार्यालय या पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

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