हरियाणा सरकार ने गुलाब सिंह नरवाल को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए

District Level officers posted at Narnaul to work at Mahendergarh on every Tuesday

हरियाणा सरकार ने गुलाब सिंह नरवाल को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए

चंडीगढ़, 31 दिसंबर- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से गुलाब सिंह नरवाल, मुख्य अभियंता को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा, सेक्टर -5, पंचकूला तय किया गया है।

निलंबन की अवधि के दौरान गुलाब सिंह नरवाल, मुख्य अभियंता, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 और 84 के तहत निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे, इस शर्त के साथ कि वह एक प्रमाण पत्र देंगे कि वह निलंबन अवधि के दौरान कोई अन्य सेवा, निजी व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि एचसीएस (पी एंड ए) नियम 2016 के नियम -7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।