चंडीगढ़, 27 मई:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बुधवार को बोआइलर एक्ट, 1923 और इंडियन बोआइलर रैगूलेशनज़, 1950 की धाराओं की पालना किए बिना काम कर रहे प्रयोक्ताओं के लिए वन-टाईम एमनेस्टी स्कीम की पेशकश की है, जिससे ऐसे उपभोक्ता अपने बोआइलर को विभाग के साथ नियमित कर सकें।
इस फ़ैसले का ऐलान करते हुए मंत्री ने बताया कि विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य में कुछ बोआइलर उपभोक्ता विभाग से बिना रजिस्टर किए या लाइसेंस रीन्यू करवाए बिना बोआइलर चला रहे हैं।
बोआइलरज़ एक्ट के अंतर्गत ऐसे गैर-कानूनी ढंग से बोआइलरों के प्रयोग के लिए जुर्माने निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बोआइलर प्रयोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, वन-टाईम एमनेस्टी स्कीम बनाई गई है।
इस समय बोआइलरों को नियमित करने की योजना के अंतर्गत राज्य में जो बोआइलर मंज़ूरी के बिना चल रहे हैं, उन्होंने बोआइलर मालिकों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जायज़ दस्तावेज़ पेश करने पड़ेंगे और राज्य सरकार को हुए नुकसान समेत डिफ़ाल्ट की मियाद के लिए निरीक्षण फीस के तौर पर नाममात्र फीस देनी होगी।
गैर-रजिस्टर्ड बोआइलरों के लिए नाममात्र फीस 25,000/- रुपए होगी और जो बोआइलर रजिस्टर्ड हैं परन्तु 31-12-2019 से लाइसेंस रीन्यू नहीं करवाए, को 10000 रुपए नाममात्र फीस अदा करनी होगी। इसका लाभ लेने के लिए बोआइलर उपभोक्ता अपने बोआइलरज़ को नियमित करवाने के लिए डायरैक्टर बोआइलर, पंजाब को 31-7-2020 से पहले बिजऩेस फस्र्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

English






