उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे

Members of CGRF of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam to make extensive visits in the month of April for hearing grievances of the consumers

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे

चण्डीगढ़, 31 मार्च- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अप्रैल माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

         यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, 2 अप्रैल को ऑपरेशन  डिविजन, पुण्डरी (कैथल), 5 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, समालखा (पानीपत), 6 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, बहादुरगढ़ (झज्जर), 7 अप्रैल को ऑपरेशन  डिविजन, जगाधरी (यमुनानगर), 9 अप्रैल को ऑपरेशन सब-अर्बन डिविजन नंबर-1, करनाल, 12 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, पिहोवा (कुरुक्षेत्र), 13 अप्रैल को ऑपरेशन सिटी डिविजन, रोहतक, 16 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, पंचकूला में सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे।

         इसी प्रकार, 19 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, बेरी  (झज्जर), 20 अप्रैल को ऑपरेशन सिटी डिविजन, सोनीपत, 23 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, गोहाना (सोनीपत), 26 अप्रैल को ऑपरेशन सब-अर्बन डिविजन नंबर-1, रोहतक, 27 अप्रैल को ऑपरेशन सिटी डिविजन, करनाल, 28 अप्रैल को ऑपरेशन डिविजन, अम्बाला सिटी और 30 अप्रैल को ऑपरेशन सिटी डिविजन, पानीपत में  शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।

         उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।  मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।