नेशनल मैडीकल कमीशन के नियमों को राज्य के हर मैडीकल कॉलेज/इंस्टिच्यूट द्वारा लागू किया जायेगा

चंडीगढ़, 18 अगस्त :-  

नेशनल मैडीकल कमीशन, नयी दिल्ली द्वारा जारी नोटीफिकेशनों और नियमों को राज्य के हरेक मैडीकल कालेज/ इंस्टिच्यूट द्वारा लागू किया जायेगा। यह बात पंजाब मैडीकल कौंसिल के प्रधान डॉ. चरनजीत सिंह परूथी द्वारा कही गई।

पंजाब मैडीकल कौंसिल की तरफ से राज्य के सभी मैडीकल कालेजों के प्रिंसिपलों, यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रारों, सरकारी मैडीकल कालेज, चंडीगढ़ के नुमायंदों, डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाएं, पंजाब, डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाएं, चंडीगढ़ यू. टी. और सम्बन्धित अस्पतालों के साथ विदेशी मैडीकल ग्रैजूएटों ( रूस, युक्रेन, चीन आदि) की कम्पल्सरी रोटेटरी मैडीकल इंटरनशिप सम्बन्धी मीटिंग की गई।

मीटिंग में यह भी कहा गया कि सभी संस्थाएं एक हफ़्ते के अंदर- अंदर अपना प्रस्ताव पंजाब मैडीकल कौंसिल को सौंपेंगी जिससे इस मामले सम्बन्धी जल्दी से जल्दी फ़ैसला किया जा सके।

इस दौरान मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान के डायरैक्टर डॉ. अविनाश कुमार ने विदेशी मैडीकल ग्रैजूएटों को दिए जाने वाले वज़ीफ़े सम्बन्धी प्रस्ताव भी सरकार को भेजा।

पी. एम. सी. ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और ख़ास कर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा की तरफ से विभाग में क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए किये यत्नों और कामों की भी सराहना की।

 

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