चण्डीगढ, 24 मई – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 27 मई, 2022 को 11 बजे से सांय 4 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, पिंजौर में की जाएगी।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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