इस संबंधी स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन किया जारी
चंडीगढ़, 10 अप्रैलः
नोवल कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाएं डाॅ. अवनीत कौर ने बताया कि यदि कोई किसी दफ्तरी काम या किसी अन्य जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो वह कपड़े या तीन परतों वाला मास्क अनिवार्य तौर पर पहनेगा। इसका उल्लंघन करने पर बनती उचित कार्यवाही की जायेगी।
ऐपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अपने अधिकारों के अंतर्गत रैगूलेशन के रूल 12 का प्रयोग करते हुए तारीख 5.3.2020 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। जो व्यक्ति अस्पतालों और अन्य दफ्तरों, उद्योगों या अन्य स्थानों पर काम करते हैं, के अलावा अपने साधन पर सफर करते हुए भी मास्क पहनेंगे। इसके अंतर्गत सूती कपड़े के बने मास्क और यदि किसी हालत में मास्क उपलब्ध नहीं होता है तो रुमाल या स्कार्फ आदि का मुँह ढकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने पंजाब वासियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियम और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पंजाब सरकार द्वारा इस भयानक वायरस से लड़ने के लिए पुख्ता प्रबंध किये गए हैं। उन्होंने कहा कि घरों में रहकर और इसकी श्रृंखला को तोड़कर इस वायरस के विरुद्ध जंग जीती जा सकती है जो इसका एक मात्र हल है।

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