जयपुर, 02 अप्रेल । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी। इस छूट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक थी, लेकिन योजना का समय सीमित होने एवं जागरूकता के अभाव में उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

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