चंडीगढ़,14 मार्च 2022
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह बबली ने बजट सत्र के दौरान पूछे एक प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जिला परिषद के भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व उप – प्रधान, पंचायत समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंचों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
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विकास एवम् पंचायत मंत्री ने इस बारे में सदन को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को जिला परिषदों के उन भूतपूर्व प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समितियों के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व सरपंचों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया था जो वर्ष 1994 या इसके बाद चुने गए। उन्होंने बताया की इसके साथ ही यह पेंशन केवल एक अवधि के एक पद के लिए ही उन लाभार्थियों को दी जाती है जिन्होंने 2.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण किया तथा जो बुढ़ापा पेंशन को छोड़कर अन्य किसी तरह की पेंशन नहीं ले रहे।
कैबिनेट मंत्री ने कहा की लाभार्थी अपने संबंधित अधिकारी को अपना आवेदन जमा करवाकर ही इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा की खंड मोरनी के ऐसे लाभार्थी जिन्होंने आवेदन जमा कर रखे हैं उन 55 भूतपूर्व सरपंच , 4 भूतपूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति तथा 3 भूतपूर्व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को दिसंबर 2021 तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि खंड मोरनी की ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व सरपंच, पंचायत समिति मोरनी के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष , जिनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया है , ने अब तक इस पेंशन के लाभ के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा ।

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