पंजाब में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 479.12 करोड़ कीमत की वस्तुएं ज़ब्तः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

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चंडीगढ़, 17 फरवरी :-

पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से 16 फरवरी, 2022 तक 479.12 करोड़ रुपए की कीमत का सामान ज़ब्त किया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने आज बताया कि पंजाब आबकारी विभाग की निगरान टीमों ने 32.40 करोड़ रुपए की 53.37 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह, इनफोरसमैंट विंगों ने 352.16 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किये हैं और 31.16 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1546 कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस के अलावा 4294 व्यक्तियों की शिनाखत गड़बड़ी करने वाले संभावी स्रोतों के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में से 3792 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरु की जा चुकी है जबकि बाकियों को भी काबू कर लिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से 2553 व्यक्तियों को सी.आर.पी.सी. एक्ट की रोकथाम वाली धाराओं के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि सभी 3173 मामलों में ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 29232 नाके लगाए गए हैं।

डॉ. राजू ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों पर अमल करते हुये राज्य में अब तक कुल 3,91,320 लायसैंसी हथियारों में से 3,80,856 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं। जब कि राज्य में 133 बिना लायसेंस के हथियार ज़ब्त किये गए हैं।

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