चंडीगढ़, 10 अप्रैल:
आज तारीख़ 10.04.2021 को पंजाब भर में माननीय जस्टिस अजय तिवाड़ी, जज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जी की सरपरस्ती अधीन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 सम्बन्धी जारी उचित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया। इस लोक-अदालत से पहले दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय लोक-अदालत का आयोजन इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा पंजाब भर में किया गया था। इस बार भी उक्त तरीके से ही राष्ट्रीय नेशनल लोक-अदालत का आयोजन 10.04.2021 को किया गया।
कोविड-19 महामारी से बचाव के मद्देनजऱ सरकार द्वारा जारी उचित दिशा-निर्देशों की पालना यकीनी बनाने के लिए स्टेट लीगल सर्विसिज अथॉरिटी द्वारा लोक-अदालतों के सफल पहले आयोजन के लिए एक नीति तैयार की गई थी जिसको लोक-अदालत के दौरान पंजाब भर में लागू किया गया।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 255 बैंचों में 42,351 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से 15,681 केस आपसी सलाह समझौते से निपटाए गए और कुल 300 करोड़ (तीन सौ करोड़) से ज़्यादा रकम के अवॉर्ड पास किए गए। इस लोक अदालत के नतीजे बहुत ही उत्साहजनक रहे।
इस लोक अदालत में ज़्यादातर केस नीचे दिखाइ गई श्रेणियों से सम्बन्धित थे, जिनको बड़े स्तर पर आपसी समझौते के द्वारा निपटाया गया:
प्री लिटीगेटिव स्टेज:
1. धारा 138 के अंतर्गत एनआई एक्ट केस,
2. पैसों की रिकवरी सम्बन्धी केस,
3. लेबर और रोजग़ार से सम्बन्धित मामले,
4. बिजली, पानी के बिलों और अन्य बिलों की अदायगी से सम्बन्धित मामले (नॉन कम्पाउडेबल मामलों के अलावा)
5. मेनटेनंस सम्बन्धी मामले और (फ़ौजदारी कम्पाउनडेबल केस और अन्य सिविल झगड़ों के केस)
अदालतों/ट्रिब्यूनल में लम्बित केस:
1. फ़ौजदारी कम्पाउंडेबल अपराध सम्बन्धी केस,
2. धारा 138 के अंतर्गत एनआई एक्ट केस,
3. पैसे रिकवरी सम्बन्धी केस,
4. मोटर एक्सीडेंट केस,
5. लेबर और रोजग़ार से सम्बन्धित मामले,
6. बिजली, पानी के बिल और अन्य बिलों की अदायगी से सम्बन्धित मामले (नॉन कम्पाउडेबल मामलों के अलावा),
7. विवाह से सम्बन्धित मामले (तलाक के अलावा),
8. भूमि अधिग्रहण सम्बन्धित मामले (दिवानी कोर्टों और ट्रिब्यूनलों में लम्बित मामले,
9. सेवा मुक्त लाभ और वेतन और भत्ते से सम्बन्धित मामले और सेवा मुक्त लाभ से सम्बन्धित मामला,
10. राजस्व से सम्बन्धित मामले (केवल जि़ला कचेहरियों और हाईकोर्ट में लम्बित मामले,
11. अन्य दिवानी मामले (जैसे कि किराया, ईज़मैंटरी राइट्स (सहज अधिकार), इंजनकशन सूट, स्पेसिफिक परफॉरमेंस सूट।
इस मौके पर श्री अरुण गुप्ता, जि़ला और सैशनज़ जज और मैंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जी ने बताया कि माननीय जस्टिस अजय तिवाड़ी, जज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जी के नेतृत्व अधीन पंजाब भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य मंतव्य आपसी समझौते के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना है। उन्होंने बताया कि लोगों को वैकल्पिक झगड़ा निवारण केन्द्रों के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के कीमती समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया कि हर वह व्यक्ति जो समाज के कमज़ोर वर्ग से सम्बन्ध रखता हो, अनुसूचित जाति/कबीले का मैंबर, औरतें/बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं के मारे, हवालती और हर वह व्यक्ति जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम हो, मुफ़्त कानूनी सेवाएं लेने का हकदार है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वह पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के टोल फ्री नं-1968 पर कॉल करके किसी भी किस्म की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।

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