एडवोकेट जनरल, हरियाणा एवं उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विज़िटिंग पास अनिवार्य

चण्डीगढ़, 16 फरवरी 2026 

हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विज़िटिंग पास प्रणाली लागू की जा रही है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय के कार्यालय में कार्यालयों से संबंधित किसी भी आधिकारिक कार्य अथवा किसी केस या सुनवाई के लिए आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल  (https://lmshry.gov.in)  के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन विज़िटिंग पास बनवाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विज़िटिंग पास के संबंध में आवेदक के पास अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए, गेट पास के प्रिंटआउट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित करवाना होगा तथा पास जारी होने के उपरांत संबंधित कार्यालय से उसका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि इस नई प्रणाली के माध्यम से कार्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक संगठित, सुरक्षित एवं डिजिटल बनाया गया है, ताकि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह व्यवस्था 09 फरवरी, 2026 से प्रभावी हो चुकी है।