ग्राम पंचायतों के दो वार्डों को डी-रिजर्व करने की अधिसूचना जारी

Debashweta Banik
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हमीरपुर, 09 जुलाई 2021 उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 8 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सचिव (पंचायती राज) की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1) 10/2016-आरक्षण-10971-11110 दिनांक 1-12-2016 के मद्देनजर हमीरपुर जिला की दो पंचायतों के दो वार्डों को डी-रिजर्व करने की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार आम चुनाव और उसके उपरांत हुए उप-चुनावों के बाद अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण इन दोनों वार्डों की सीटें खाली रह गई थीं। इनमें हमीरपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत दरोगण-पत्ती-कोट के वार्ड संख्या-8 जुल्ही तथा बमसन विकास खंड की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड संख्या-01 करयाली को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण से अपरक्षण (डी-रिजर्वड) कर दिया गया है।