वन्यजीवों की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत सत्र न्यायालय इंदौर से हुई निरस्त

News Makhani (1)
S. Arjun Singh Grewal

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भोपाल, 23 फरवरी 2024

उप वन संरक्षक वन्यप्राणी ने बताया कि 14 फरवरी 2024 को बिजवाड-काटाफोड मार्ग पर वन्यप्राणियों की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 05 आरोपियों को अनुसूची में दर्ज वन्यप्राणी रेडसेण्डबोआ 02 नग. अनुसूची- । में दर्ज इण्डियन फ्लेपशेल टर्टल 03 नग, वन्यप्राणी के नाखून का लॉकेट 01 नग एवं मोटर साईकल 02 नग के साथ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश की इंदौर इकाई ने घेराबंदी कर पकड़ा गया। जेल में निरूद्ध आरोपी की जमानत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इंदौर द्वारा 19 फरवरी 2024 को निरस्त की गई है। उप वन संरक्षक ने बताया कि आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में जमानत याचिका लगाई गई थी एवं न्यायालय द्वारा आरोपी को “अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य” न्यायदृष्टान्त का लाभ न देते हुये, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एसएलपी (क्रिमिनल) 5955/2022 “कमलेश विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य” में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे के जमालउद्दीन हलदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य” वर्ष 2017 में वनाधिनियम 1927 के अतर्गत पारित आदेश के परिपेक्ष्य में तथा इस प्रकरण में आये साक्ष्य, प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इंदौर द्वारा उक्त आरोपी की जमानत निरस्त की गई।