हरियाणा में लिपिकों की हड़ताल अवधि को माना जाएगा लीव ऑफ द काइंड ड्यू

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चंडीगढ़, 13 नवम्बर 2025

हरियाणा सरकार ने लिपिकों की 12 अगस्त से 16 अगस्त, 2024 तक की हड़ताल अवधि को देय अवकाश (लीव ऑफ द काइंड ड्यू) के रूप में मानने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा आज इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।

जारी पत्र के अनुसार, इस अवधि को अर्जित अवकाश, हाफ पे लीव अथवा अग्रिम अर्जित अवकाश में से समायोजित किया जाएगा।

सरकार के आदेशों के अनुसार, सबसे पहले इस अवधि का समायोजन कर्मचारियों के उपलब्ध अर्जित अवकाश से किया जाएगा। यदि अर्जित अवकाश पर्याप्त नहीं हों, तो हाफ पे लीव से समायोजन किया जाएगा। इसके उपरांत यदि कुछ अवधि शेष रहती है, तो उसे अग्रिम अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो भविष्य में अर्जित अवकाश खाते से समायोजित की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय एकमुश्त राहत के रूप में लिया गया है तथा भविष्य में इसे मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। इस निर्णय से संबंधित लिपिकों का उक्त अवधि का वेतन हीं काटा जाएगा और हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) भी नहीं माना जाएगा।

यह आदेश केवल उन लिपिकों पर लागू होगा, जिन्होंने 12 अगस्त से 16 अगस्त, 2024 तक हुई हड़ताल में भाग लिया था।

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वेतन भुगतान से पूर्व संबंधित एसएएस कैडर अधिकारियों से सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।