चण्डीगढ़, 4 अप्रैल – हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अलाभप्रद व निःशक्त बच्चों तथा 1 लाख 80 हजार रूपये तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पहली कक्षा एवं इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें होंगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस निर्णय को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई) 2009 के अनुभाग 12 (1) (सी) के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत लिया है। उन्होंने कहा कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करनी होगी। ताकि अधिक से अधिक अभिभावकों को पता चल सकें।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी आरक्षित सीटों की सूची निजी स्कूलों को अपने-अपने जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों को यह जानकारी एम.आई.एस. पोर्टल haryanahryedumis.gov.in पर देनी होगी, जिसका अवलोकन विभाग की वैबसाईट http://harprathmik.gov.in पर भी लिंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
श्री कंवर पाल ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने की तिथि 16 अप्रैल 2022, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, लॉटरी ड्रा करने की तिथि 29 अप्रैल, बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि 5 मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की तिथि 10 मई से 14 मई 2022 तक है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए विद्यालय विभाग की वैबसाईट http://harprathmik.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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