प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में  फीस निर्धारण के लिए दिशानिर्देश जारी

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चण्डीगढ़, 1 अगस्त- हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थानों में तकनीकी कोर्स के फीस निर्धारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
दाखिला एवं फीस विनियामक कमेटी हरियाणा के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना अनुसार हरियाणा प्राइवेट तकनीकी शिक्षा संस्थान (दाखिला एंव फीस विनियमन) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप शैक्षणिक संस्थान 1 अगस्त से 30 सिंतबर, 2022 तक फीस निर्धारण एंव संशोधन के प्रस्ताव भेज सकते हैं। यह निर्धारित प्रोफोर्मा में विभाग की वेबसाइट www.techeduhry.nic.in और afrchry.techeduhry.gov.in पर उपलब्ध है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2022 तक प्रक्रिया में लाए जाएंगें और इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जाएंगें। संस्थानों के लिए सैक्शन सत्र 2023-24 के लिए  फीस निर्धारण व संशोधन का प्रोफोर्मा कमेटी की वेबसाइट पर 28 जुलाई, 2022 से उपलब्ध है।