आठवीं तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है

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चंडीगढ़, 28 सितंबर 2021

हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा दूसरी से आठवीं तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। ऐसे में जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपरोक्त नियम के तहत बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश करवाया हुआ है वे स्कूल विभागीय वैबसाइट http://harprathmik.gov.in  पर दिए गए लिंक पर 20 अक्तूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

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एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त लिंक पर स्कूल प्रबंधक या प्राचार्य द्वारा नामांकन करने उपरांत उसका रजिस्टर्ड आईडी/पासवर्ड मोबाइल पर प्राप्त होगा।