एससी/एसटी की विभिन्न स्कीमों  से संबंधित प्रकाशित सामग्री नियमित तौर पर सभी विधायकों को पहुंचाई जाएगी – गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री

ANIL VIJ
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एससी/एसटी बस्तियों में लगाए जाएंगे विभिन्न स्कीमों की जानकारी के डिस्पले बोर्ड – अनिल विज

चण्डीगढ़, 13 अप्रैल – हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों व योजनाओं के संबंध छापी जाने वाली पुस्तकें व अध्ययन सामग्री समाज कल्याण विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा नियमित तौर पर सभी विधायकों को पहुंचाई जानी चाहिए ताकि विधायकों को इन स्कीमों व योजनाओं की पूरी जानकारी रहे।

        श्री विज ने यह निर्देश संबंधित अधिकारियों को गत दिनों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान दिए।

        उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं की जानकारी के डिस्प्ले बोर्ड प्रत्येक जिला में मुख्य-मुख्य स्थानों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों की बस्तियों व कालोनियों में भी लगाए जाएं और संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अपने-अपने जिलों में इन डिस्पले बोर्ड का निरीक्षण करेंगे और यदि यह बोर्ड सही स्थानों पर नहीं लगाए गए हैं तो इन बोर्डों को अपने विवेक के अनुसार सही स्थानों पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे ।

        बैठक के दौरान गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय के अनुसार भविष्य में इस समिति की बैठकें आयोजित होनी चाहिए। इसी प्रकार, गृह मंत्री ने अनुसूचित जातियों के संबंध में अत्याचार के मामलों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी डीएसपी को दिशा निर्देश दिए जाएं कि वे जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति के पीड़ितों द्वारा की गई शिकायत को भी एजेंडा में शामिल करें।  भविष्य में अनुसूचित जाति के पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की कापी सभी संबंधित अधिकारियों, शिकायतकर्ता, समाज कल्याण विभाग व एससी/एसटी आयोग को भी मुहैया करवाई जानी चाहिए।

        उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग भविष्य में अधिनियम के अनुसार पीड़ितों को सभी प्रकार की सुविधाओं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

 

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