पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को सहायता राशि जारी करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी – सोनी

OP SONI
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ज़िला स्तर पर आवेदनों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) के नेतृत्व अधीन कमेटियां गठित
चंडीगढ़, 27 अक्तूबरः
पंजाब सरकार की तरफ से कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को सहायता राशि जारी करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के उप मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के वारिसों को 50 हज़ार रुपए सहायता राशि दी जानी है।
उन्होंने यहाँ यह भी स्पष्ट किया कि जिन कोविड -19 मृतकों के वारिसों के पास मौत के कारण सम्बन्धी अस्पताल की तरफ से सर्टिफिकेट मौजूद है, वह उस ज़िले के  अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) को आवेदन सीधे तौर पर देंगे जिस जिले में कोविड मरीज़ की मौत हुई थी।
इसी तरह कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के जिन वारिसों के पास अस्पताल की तरफ से जारी मौत के कारण सम्बन्धी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, वह पंजाब सरकार की तरफ से उस जिले के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) के नेतृत्व में गठित की गई कमेटी के पास आवेदन पेश करेंगे, जिसमें उनके पारिवारिक मैंबर की मौत हुई थी। इन कमेटियों के गठन सम्बन्धी पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन अनुसार इस कमेटी में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) को चेयरपर्सन, सिवल सर्जन को मैंबर सैक्ट्री जबकि सहायक सिवल सर्जन मैंबर कनवीनर लगाया गया है। इसी तरह यदि ज़िले में कोई सरकारी मैडीकल कालेज मौजूद है तो उसके प्रिंसिपल / मैडीकल सुपरडंट और मैडिसन विभाग के प्रमुख को मैंबर, जिले के ऐपीडीमोलोजिस्ट कोविड-19 सैल के इंचार्ज को भी मैंबर के तौर पर शामिल किया गया है।
कमेटी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों में मीटिंग करके अगली कार्यवाही करने की पाबंद होगी।

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उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई मृतक का वारिस अस्पताल की तरफ से जारी सर्टिफिकेट के साथ सहमत नहीं है, वह सर्टिफिकेट में दर्ज कारण को तथ्यों के आधार पर दरुस्त करवाने के लिए भी आवेदन दे सकता है। इसके अलावा यदि कोविड-19 होने सम्बन्धी पुष्टी होने से 30 दिनों के अंदर-अंदर बीमारी कारण मौत होती है तो उसके वारिस भी सहायता राशि हासिल करने के हकदार हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी अस्पताल में दाखि़ल किसी कोविड मरीज़ की अस्पताल में दाखि़ले के दौरान 30 दिनों के बाद भी मौत हो जाती है तो उसके वारिस भी इस सहायता राशि को हासिल करने के लिए हकदार हैं।
श्री सोनी ने यह भी बताया कि यह सहायता राशि सिर्फ़ कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के वारिस को ही मिलेगी और यदि किसी की मौत खुदकुशी, हादसे, ज़हर खाने के कारण हुई है तो उनको यह सहायता राशि नहीं मिलेगी।
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