राज्यपाल का आदेश असंवैधानिक – आप

राज्यपाल का आदेश असंवैधानिक – आप

-राज्यपाल पीएयू का वीसी न नियुक्त कर सकते हैं, न हटा सकते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास है वीसी नियुक्त करने का अधिकार – मलविंदर सिंह कंग

-भाजपा के इशारे पर जानबूझकर सरकार के कामकाज में दखल दे रहें राज्यपाल – कंग

-राष्ट्रपति से की अपील, राज्यपाल भाजपा के राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रहें, उन्हें तुरंत बर्खास्त करें

चंडीगढ़, 18 अक्टूबर:

पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वीसी विवाद पर आम आदमी पार्टी(आप) ने राज्यपाल के फैसले की तीखी आलोचना की है। ‘आप’ पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह असंवैधानिक और गैरकानूनी है।

मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कंग ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा एग्रीकल्चर एक्ट 1970 के सेक्शन 15ए के अनुसार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को वीसी की नियुक्ति के लिए चांसलर(राज्यपाल) से इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। राज्यपाल पीएयू के वीसी को न तो नियुक्त कर सकते हैं और न ही हटा सकते हैं।

कंग ने कहा कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए सरकार के रोजाना के कामकाज में जानबूझकर दखलअंदाजी कर रहे हैं। राज्यपाल ‘आप’ सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं।

कंग ने राज्यपाल से कहा कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो भाजपा मैं शामिल हो जाए और चुनाव लड़ ले। राज्यपाल पद की गरिमा को नुकसान न पहुंचाएं। कंग ने भारत के राष्ट्रपति से अपील की और कहा कि पंजाब के राज्यपाल भाजपा के राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए।

कंग ने कांग्रेस से भी सवाल किया और पूछा कि क्या कांग्रेस राज्यपाल के इस फैसले का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस के नेता इस बार भी भाजपा की बी-टीम की तरह भाजपा नेताओं की भाषा बोलेंगे? अगर नहीं तो पंजाब कांग्रेस इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण दे।