चंडीगढ़/10अगस्त: शिरोमणी अकाली दल ने आज कहा है राजनीति और बदलाखोरी से प्रेरित मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मंत्री सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत देने के फैसले से पार्टी की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास की पुष्टि हुई है कि सरदार मजीठिया के खिलाफ दिसबंर 2021में दर्ज केस में कथित अपराधोें में दोषी नही थे।
शिरोमणी अकाली दल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘ यह आदेश पिछली कांग्रेस सरकार के नापाक मंसूबों के साथ साथ वर्तमान सरकार द्वारा सरदार मजीठिया को झूठे मामले में फंसाने के प्रयासों को उजागर करता है’’।
अकाली दल ने कहा कि यह तथ्य है कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरदार मजीठिया के खिलाफ सबूत ‘‘ कमजोर और विश्वसनीय ’’ नही थे, पार्टी द्वारा अपनाए रूख की पुष्टि करते हैं कि पूर्व मंत्री को फंसाने की साजिश रची गई थी, यह पिछले विधानसभा चुनावों से एक महीने पहले एक झूठा ड्रग्ज केस था। पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया कि मामले की सुनवाई इस साजिश का पर्दाफाश करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सरदार मजीठिया को न्याय मिले।

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