श्री अनिल विज ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वंचित परिवारों के देशभर में एबी – पीएमजेवाई के हकदार लाभार्थियों के रूप में प्रदान किया जाता है।

ANIL VIJ
श्री अनिल विज ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वंचित परिवारों के देशभर में एबी - पीएमजेवाई के हकदार लाभार्थियों के रूप में प्रदान किया जाता है।

चण्डीगढ़, 20 दिसंबर 2021

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 डाटा के आधार पर ( शहरी और ग्रामीण आबादी ) के तहत वंचित परिवारों के देशभर में एबी – पीएमजेवाई के हकदार लाभार्थियों के रूप में प्रदान किया जाता है।

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श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने एसईसीसी 11 डेटाबेस के अलावा अन्य श्रेणियों को जोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के परिवार जो पहले से ही एस.ई.सी.सी -2011 में शामिल नहीं है कुछ योग्यता मानदंडों के साथ पी.एम.जे.ए.वाई . के तहत जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिनमें निर्माण श्रमिक, नम्बरदार, चौकीदार और मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना ( एमएमपीएसवाई ) सलाना आय 1.80 लाख से कम तथा खेती योग्य भूमि 5 एकड़ से कम वाला शामिल है। उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों के परिवारों को हरियाणा में पी.एम.जे.ए.वाई के तहत शामिल किया जा रहा है और यह प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है।